राजपुर/बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत लडुआ में नाबालिक बच्चेके द्वारा खेत से मटर तोड़ कर खाने के कारण बच्चों को अमानवीय तरीके से रस्सी से बांध कर मारपीट करने वाले आरोपी को राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर
अपराध क्रमांक 03/2026 धारा- 137(2), 296, 351(2), 115(2), 127(2) 140(3) BNS*के तहत
कार्यवाही कर भेजा आरोपी कपिल उरांव, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम लडुआ, थाना राजपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज को भेजा सलाखों के पीछे।
जानकारी के अनुसार आवेदक कृष्ण नाथ टोप्पो, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम लडुआ, थाना राजपुर, जिला बलरामपुर के द्वारा दिनांक 06.01. 2026 को थाना राजपुर में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि बीते दिनांक 04.01.26 को दिन में करीब 12.00 बजे आवेदक का पड़ोसी रिश्ते का भाई ( कपिल उरांव) उम्र 26 वर्ष खेत बाड़ी में लगे मटर को तोड़कर खा जाने से नाराज होकर आवेदक के नाबालिग पुत्र संस्कार टोप्पो उम्र 07 वर्ष को आरोपी अपने घर ले जाकर हाँथ पैर को रस्सी से बांधकर बंधक बनाकर मारपीट किया है। पुलिस ने आवेदक कृष्ण नाथ टोप्पो के रिपोर्ट पर आरोपी कपिल टोप्पो के खिलाफ थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 03/2026 धारा- 137(2), 296, 351(2), 115(2), 127(2) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ! विवेचना दौरान आरोपी कपिल टोप्पो को पुलिस अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने पर बताया कि-बीते दिनांक 4.01.26 दिन रविवार को पड़ोसी कृष्ण नाथ का बेटा और चाचा महिपाल का बेटा बाड़ी में लगे फसल मटर को तोड़कर खा रहे थे तो गुस्सा में आकर कृष्ण नाथ के बेटा के हाँथ को एवं महिपाल के बेटा के पहने हुए कपड़ा के साथ पकड़कर दोनों को एक साथ अपने घर ले जाकर गंदी गंदी गाली गुप्तार और हाथ मुक्का तथा पैर से मार पीट किया और दोनों नाबालिग लड़के के हाँथ पैर को रस्सी से बांधकर गुप्त रूप से अपने घर आंगन में बंधक बनाये रखा था ! मामला में आरोपी द्वारा धारा 140(3) BNS का अपराध कारित किया जाना पाये जाने उक्त धारा पृथक से जोड़ी गई है आरोपी कपिल टोप्पो के द्वारा अपना जुर्म कबूल करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।
tags : छत्तीसगढ़ न्यूज़