भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को अपनाया और 26 जनवरी, 1950 से लागू किया, जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है, जिसमें सरकार की संसदीय प्रणाली, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं, और यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो 25 भागों, 470+ अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों में विभाजित है, जिसमें 100 से अधिक संशोधन किए गए हैं।
मुख्य विशेषताएँ (Key Features)
- सर्वोच्च कानून: यह देश का सर्वोच्च कानून है और सरकार की रूपरेखा निर्धारित करता है।
- लिखित और विस्तृत: यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, जो अब 470+ अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों (25 भागों में) में संशोधित हो चुकी हैं।
- गणतांत्रिक और संसदीय: यह एक संसदीय प्रणाली और संघीय ढांचे वाला एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित है।
- मौलिक अधिकार और कर्तव्य: यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है।
- संविधान दिवस: 26 नवंबर को संविधान दिवस (संविधान का दिन) और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
निर्माण और इतिहास (Formation & History)
- अंगीकरण: संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया।
- प्रवर्तन: 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ।
- मुख्य निर्माता: डॉ. बी. आर. अंबेडकर को इसका मुख्य निर्माता (मुख्य वास्तुकार) माना जाता है।
संरचना (Structure)
- प्रस्तावना (Preamble): संविधान का सार।
- भाग (Parts): 25 भाग।
- अनुच्छेद (Articles): 470+ अनुच्छेद (मूलतः 395)।
- अनुसूचियाँ (Schedules): 12 अनुसूचियाँ (मूलतः 8)।
- संशोधन (Amendments): 100 से अधिक बार संशोधित किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)
- हस्तलिखित: यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित और सुलेखित है।
- समय: इसे तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था।
संक्षेप में, भारतीय संविधान भारत के सुशासन और नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देने वाला एक ऐतिहासिक और गतिशील दस्तावेज है।
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