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बाल विवाह पर प्रशासन सजग!

02 बालिकाओं का रुकवाया गया बाल विवाह!

बलरामपुर, 17 फरवरी 2026/ बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा पर नियंत्रण के लिए जिले में प्रशासन द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विकासखंड के नगर पंचायत कुसमी एवं ग्राम पंचायत शाहपुर में प्रशासन की तत्परता और समन्वित प्रयास से बाल विवाह रुकवाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत कुसमी एवं ग्राम पंचायत शाहपुर में 02 नाबालिग बालिका का विवाह तय किया गया था। सूचना मिलते ही प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा संबंधित स्थल पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें बालिकाओं की आयु 15 वर्ष पाई गई। टीम ने मौके पर परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी तथा परिजनों को बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, और बाल विवाह में सहयोग करने पर कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। समझाइश पर परिजनों ने बालिकाओं की सही आयु में विवाह करने की बात कही।


जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इसके लिए स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम सभाओं एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानून की जानकारी दी जा रही है। साथ ही समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अपने आसपास इस प्रकार की किसी भी घटना की जानकारी तुरंत प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दे सकते हैं, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।


 
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Author: KAILASH RAJWADE

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