पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा न्यायिक रिमांड पर,
बलरामपुर रा.गंज/22/1/2026/बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली पुलिस ने पीड़िता के साथ दैहिक संबंध बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 10/2026, धारा- 64 (2) (m),65 (1),89 बीएनस व पॉक्सो एक्ट की बारा-6*के तहत कार्यवाही कर भेजा न्यायिक रिमांड पर।
आरोपी मुकेश राम पिता लवकुमार राम उम्र 21 वर्ष निवासी भेलवाडीह थाना बलरामपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज*के द्वारा नाबालिक लड़की को बहलाफुसलाकर उसका दैहिक संबंध बनाता रहा था।
जानकारी के अनुसार पीडिता के द्वारा थाना बलरामपुर में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि आरोपी मुकेश राम पिता लवकुमार राम उम्र 21 वर्ष निवासी भेलवाडीह थाना बलरामपुर के द्वारा दिनांक 01.03.2021 से 20.11.2025 तक पीडिता को बहला फुसलाकर तथा झांसा देकर जबरन बलात्कार किया है।पीड़िता कि रिपोर्ट पर थाना बलरामपुर में अपराध क्रमांक 10/2026 बारा-64(2) (m),65(1), 89 बीएनस व पॉक्सो एक्ट की धारा-6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान पीडिता का कथन एवं डॉकटरी मुलाहिजा कराया गया है, तथा आरोपी आरोपी मुकेश राम पिता लवकुमार राम उम्र 21 वर्ष निवासी भेलवाडीह थाना बलरामपुर को हिरासत में लेकर कड़ाई से पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत आज दिनांक 22.01.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
tags : छत्तीसगढ़ बलरामपुर